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31 अक्टूबर तक ही कराने होंगे निगम चुनाव, राज्य सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  • जयपुर। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा के छहों नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर 2020 तक ही कराने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार की नगर निगमों के चुनाव को लेकर दायर एसएलपी को आज खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

इसलिए लगाई थी एसएलपी

जयपुर, जोधपुर व कोटा की छह नगर निगमों के चुनाव 5 अप्रेल को होने थे किंतु लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 18 मार्च को दिए आदेश में इन्हें छह सप्ताह के लिए टाल दिया था। फिर 28 अप्रेल को एक बार फिर चुनाव 31 अगस्त तक बढ़ा दिये गये। इसके बाद 22 जुलाई को राज्य सरकार के प्रार्थनापत्र पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बार फिर चुनाव का समय बढ़ते हुए कहा कि  31 अक्टूबर तक चुनाव कराए जाएं। राज्य सरकार एक बार फिर पिछले दिनों ये चुनाव 31 मार्च 2021 तक करवाने की अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। किंतु उच्च न्यायालय ने इस प्रार्थनापत्र को खारिज करते हुए चुनाव 31 अक्टूबर तक ही कराने के आदेश दिए। इस आदेश के लिए राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी लगाई है थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।

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