जयपुर में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगाने का नया आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार केवल नैनो ड्रोन उड़ाने की अनुमति होगी और इसे उड़ाने से पहले पुलिस विभाग की परमिशन लेनी होगी। ड्रोन के माध्यम से होने वाली आपराधिक घटनाओं की जानकारी के कारण यह नियम लागू किया गया है।
राजधानी जयपुर में अब शादी, पार्टी या किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाने वालों की खैर नहीं होगी। यदि कोई ड्रोन उड़ता हुआ मिला तो, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसको लेकर पुलिस विभाग ने नया आदेश निकाला है। इसके अनुसार जयपुर में केवल नैनो ड्रोन के अतिरिक्त सभी तरह के ड्रोन को उड़ाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसकी अवहेलना करने पर पुलिस विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
आपराधिक घटनाओं के कारण निर्णय
जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) कुंवर राष्ट्रदीप ने राजधानी में ड्रोन उड़ने की पाबंदी को लेकर यह आदेश निकाला है। इसमें बताया कि जयपुर में इन दिनों विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान ड्रोन उड़ने का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं, इस बीच ड्रोन के माध्यम से देश में आपराधिक घटनाएं होने की जानकारी भी सामने आई है। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने भी ड्रोन का उपयोग कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के संबंध में कई बार अलर्ट किया है। इसी को देखते हुए जयपुर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है।
राजधानी में केवल नैनो ड्रोन उड़ाने की अनुमति
पुलिस ने आदेश में बताया जयपुर में केवल नैनो ड्रोन उड़ाने की अनुमति होगी। लेकिन इस ड्रोन को भी उड़ाने से 24 घंटे पहले पुलिस विभाग से इसकी परमिशन लेनी होगी। इसके बाद ही नैनो ड्रोन उड़ाया जा सकेगा। आदेशों में बताया कि भारत सरकार के डीजीसीए के गाइडेंस मैन्युअल और नगर विमानन मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 25 अगस्त, 2021 के अनुसार ड्रोन को पांच श्रेणियां में बांटा गया है। इनमें चार श्रेणी के ड्रोन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
इन पांच श्रेणी में ड्रोन को बांटा गया
(1) नैनो श्रेणी में 250 ग्राम या उससे कम वजन का ड्रोन
(2) माइक्रो श्रेणी में ढाई सौ ग्राम से अधिक व 2 किलो ग्राम तक का ड्रोन
(3) स्मॉल श्रेणी में 2 किलोग्राम से अधिक 25 किलोग्राम तक ड्रोन
(4) मीडियम श्रेणी में 25 किलोग्राम से अधिक व 150 किलोग्राम का ड्रोन
(5) लार्जेस्ट श्रेणी में 150 किलोग्राम से अधिक का ड्रोन