जयपुररोजगार

राजस्थान: महिलाओं से छेड़छाड़, बलात्कार, दुर्व्यवहार के आरोपियों को सरकारी नौकरी में प्रवेश नहीं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आपराधिक और आपराधिक इरादे के आरोपों की एक हिस्ट्रीशीट तैयार की जा रही है। जिसे सरकार/पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा।अपराधियों पर सामाजिक बहिष्कार लागू करना भी आवश्यक है। लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के मामलों में शामिल आरोपियों को अब सरकारी नौकरी में मौका नहीं मिलेगा। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि जिन लोगों पर इस तरह के आरोप हैं या जो दोषी पाए गए हैं, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार (8 अगस्त) को मीडिया को यह जानकारी दी।
पिछले कुछ महीनों में राजस्थान में सामाजिक अपराधों की कई घटनाएं सामने आई हैं। जिस कारण राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इनमें महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार शामिल हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। नतीजतन, महिलाओं से संबंधित हिंसा से संबंधित आरोपियों को अब सरकारी नौकरी का अवसर नहीं मिलेगा।

मुख्यमंत्री का पद, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा
इस बीच अशोक गहलोत का एक बयान इस समय चर्चा में है। मुझे अक्सर लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘लेकिन यह स्थिति मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। एक महिला के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए गहलोत ने कहा, ‘एक महिला ने उनसे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को कहा। एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने एक महिला के साथ अपनी बातचीत के कुछ हिस्सों को सुनाया और कहा, “उसने मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे अक्सर लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद, लेकिन मुख्यमंत्री का पद, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है।

Related posts

10 दिन पूर्व पंजाब में हत्या के आरोपी गैंगस्टर का जयपुर में एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, जयपुर में किराए का कमरा लेकर काट रहा था फरारी

admin

राजस्थान में 9वीं से 12वीं क्लास के लिए खुले स्कूल

admin

‘टोबेको फ्री युवा कैम्पेन’ 60-दिवसीय अभियान : तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सेवन और विज्ञापन पर कोटपा अधिनियम के तहत् कार्यवाही करने के निर्देश

Clearnews