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बाबा रामदेव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

पलक्कड़। योग गुरु बाबा रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद की मार्केटिंग शाखा दिव्य फार्मेसी के खिलाफ पालक्काड़ की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत- II ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई ड्रग्स इंस्पेक्टर, पालक्काड़ द्वारा अक्टूबर 2024 में दायर एक याचिका के आधार पर की गई है, जिसमें भ्रामक विज्ञापन देने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने पहले समन और बाद में जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन रामदेव और अन्य आरोपी पेश नहीं हुए। इसके बाद, अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी करने का फैसला लिया।
यह मामला ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि पतंजलि आयुर्वेद ने अपने विज्ञापनों में उच्च रक्तचाप और मधुमेह को ठीक करने के झूठे दावे किए थे।
अदालत ने पहले बाबा रामदेव और अन्य को 16 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया था। अनुपस्थिति के कारण, 1 फरवरी के लिए जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन वे फिर भी पेश नहीं हुए। लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए, अदालत ने अब गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
गौरतलब है कि पतंजलि आयुर्वेद पर अपने उत्पादों को लेकर अप्रमाणित चिकित्सीय दावे करने के कई आरोप लग चुके हैं। इस मामले में कोझीकोड और हरिद्वार में भी मुकदमे चल रहे हैं, जहां कई समन जारी किए जा चुके हैं। ड्रग्स विभाग के सूत्रों के अनुसार, केवल केरल में ही बाबा रामदेव और उनके सहयोगियों के खिलाफ 12 मामले दर्ज हैं।

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