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ऑनलाइन जुड़वाएं वोटर लिस्ट में नाम

जयपुर। राजस्थान के 129 नगरीय निकायों में अगस्त में संभावित चुनावों के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और हटवाने के लिए निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है।

कोरोना को देखते हुए आयोग ने नाम जोडऩे, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर्यक्रम 1 जून को जारी किया था। निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 27 जून को किया जाएगा।

दावे एवं आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित है। इनके निस्तारण की अवधि 10 जुलाई तय की गई है। निर्वाचक नामवलियों का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई को होगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वह अपना नाम मतदान सूची में जुड़वा सकते हैं।

कोरोना संक्रमण के चलते इस बार मतदान केंद्रों और वार्डों में सभाएं आयोजित कर सूचियों का पठन-पाठन नहीं कराया जाएगा। मतदान केंद्रों पर दावे व आपत्तियां पेश करने के दौरान आधे दिन तक अधिकारी मौजूद रहेंगे और उनके पास पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे।

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