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पाकिस्तानः नेशनल असेंबली भंग किये जाने की सिफारिश, डिप्टी स्पीकर ने किया इमरान सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रद्द 

पाकिस्तान में अभूतपूर्व राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। वहां आज यानी रविवार 3 अप्रेल को नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना था और इस बात की पूरी-पूरी आशंका थी कि यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। इससे इमरान खान की सरकार समय से पहले ही गिर जायेगी। लेकिन, नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर की तरफ से संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला किया।

डिप्टी स्पीकर के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। पाकिस्तान के संविधान-कानून के जानकार और पत्रकार अब इमरान सरकार की ओर से अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने के पीछे के तर्कों और परिणामों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर डिप्टी स्पीकर की तरफ से संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत प्रस्ताव को रद्द करने के कदम को लेकर अब भी बहस छिड़ी है। हालांकि इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव के रद्द होने के बाद 90 दिनों में चुनाव कराने की बात कही है।

सरकार की ओर से अविश्वास प्रस्ताव रद्द कराने के बाद विपक्ष ने नेशनल असेंबली में ही धरना शुरू कर दिया। साथ ही विपक्षी पार्टियों ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर इमरान सरकार के फैसले को असंवैधानिक ठहराया है। इन पार्टियों का कहना है कि सरकार बिना किसी उचित कारण अविश्वास प्रस्ताव नहीं रद्द करा सकती। इसके अलावा इमरान सरकार अपने सांसदों के इस्तीफे पेश किए बिना संसद भंग नहीं कर सकती। 

ध्यान दिला दें कि यदि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करने और पीटीआई शासन की ओर से चुनाव कराने की सिफारिश के फैसले को असंवैधानिक ठहरा देता है, तो इमरान सरकार अनुच्छेद 5 (II) के उल्लंघन की दोषी साबित हो जाएगी। 

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