आर्थिकदिल्ली

पेमेंट बैंक से अलग हुआ पेटीएम, लगा 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना

पेटीएम ने अपनी पेमेंट बैंक यूनिट के साथ कई इंटर-कंपनी समझौतों को खत्म करने कर लिया है। पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन-97 कम्यूनिकेशन के मुताबिक पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए काम करने वाले इस पर सहमत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑपरेशन बंद करने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
भारतीय वित्तीय लेनदेन की निगरानी करने वाली संस्था, वित्तीय आसूचना इकाई (FIU) ने कथित धन शोधन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय के सूत्रों द्वारा दी गई।
सूत्रों के अनुसार, एफआईयू को बैंक में कई संदिग्ध लेनदेन का पता चला था, जिसके बाद जुर्माना लगाया गया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
गौरतलब है कि यह जुर्माना ऐसे समय में लगाया गया है, जब भारत सरकार धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। गौरतलब है कि एफआईयू को संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की रिपोर्ट करने और उनकी जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए संदिग्ध लेनदेन शामिल हैं।

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