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प्रशासन शहरों के संग अभियान (Administration with cities campaign) में आवासीय (Residential) के साथ ही व्यावसायिक (Commercial) पट्टे भी देगी सरकार, प्रदेश में 10 लाख पट्टे देने की तैयारी

राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने कहा है कि आगामी 2 अक्टूबर से आरंभ हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 (Administration with cities campaign) के तहत स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है। आवासीय (Residential)के साथ ही व्यावसायिक (Commercial) पट्टे भी दिए जाएंगे जो अलग – अलग रंग के होंगे।

धारीवाल शनिवार को अभियान के संबंध में अजमेर में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों द्वारा अभियान के संबंध में शहरी क्षेत्र का सर्वे कराया जाए तथा एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों को जोनल प्लान बनाकर काम किया जाए। उन्होंने प्रशासन से ये सुनिश्चित करने को कहा कि उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पट्टा बने।

सरकार द्वारा कई नियमों में शिथिलता प्रदान कर पट्टों के प्रारूप का भी सरलीकरण किया गया है। निकाय स्तर पर एम्पावर कमेटी गठित करके उसे पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने की योजना से स्थानीय स्तर पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा।

ऑनलाइन चलेगा अभियान
नगरीय विकास विभाग के सलाहकार जी.एस. सन्धू ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 में 5 लाख पट्टे जारी किए गए थे। इस वर्ष के अभियान में रिकॉर्ड 10 लाख से अधिक पट्टों का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक मानवीय संसाधन संविदा पर भी लिए जा सकेंगे। अभियान के कार्य ऑनलाइन होने के कारण नगरीय निकाय के एप में पट्टे को भी जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन कार्य को व्यवस्थित करने के लिए ई-मित्र की तर्ज पर नगर-मित्र का प्रयोग किया जाएगा। नगर मित्र के लिए दक्ष व्यक्ति अपना पंजीयन 30 जुलाई तक करवा सकते है।

अभियान के तहत होंगे यह कार्य

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष के अभियान में अपंजीकृत पट्टे अथवा आवटंन पत्र, विक्रय विलेख का पुनर्वेध कर पंजीकरण कराने के कार्य, आवासीय क्षेत्रों अथवा कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के भीतर गैर आवासीय गतिविधियों का नियमितिकरण, ईब्ल्यूएस अथवा एलआईजी के 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों अथवा आवासों का आवंटन बहाल करना, गाडिया लुहारों, राजस्थान राज्य के विमुक्त, घुमून्तु एवं अद्र्ध घुमून्तु एवं अद्र्ध घुमून्तु जातियों को आवास के लिए 100 वर्गगज के भूखण्ड नि:शुल्क आवंटन करना।

विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, स्वच्छता अभियान के लिए जन जागरूकता एवं विकास कार्य तथा शहर को खुले में शौच मुक्त किए जाने के लिए व्यक्तिगत शौचालय के लिए घरेलू इकाई एवं सामुदायिक शौचालय स्थल का चिन्हीकरण एवं स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना एवं कनेक्शन किए जाने के कार्य होंगे।


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