जयपुरप्रशासन

1 अक्टूबर 2023 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता भी कर सकेंगे आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान, 23 जून तक बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन

राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारा तेज कर दी हैं। तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने सोमवार 13 जून को जिला स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की एवं उनसे पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सुझाव भी मांगे। राजपुरोहित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पहचान पत्र तैयार करने के लिए अहर्तता 1 अक्टूबर 2023 निर्धारित है। इस तरह 1 अक्टूबर 2023 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। इस संदर्भ में 23 जून तक बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे।
बैठक में राजपुरोहित ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने, प्रारूप मतदाता सूची बीएलओ को उपलब्ध करवा कर पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची की त्रुटि रहित बनाने हेतु बीएलओ का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि जयपुर जिले में पुनरीक्षण पूर्व की गतिविधियों में 23 जून 2023 तक बीएलओ घर-घर जाकर परिवार के मुखिया से सत्यापन किया जाएगा। तथा बीएलओ द्वारा अपंजीकृत पात्र व्यक्ति एकाधिक प्रविष्टियां/मृत मतदाता/स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाता, विशेष योग्यजन मतदाता के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करेगा एवं मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार की सूचना एकत्रित करेगा। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश हैं कि मतदान केन्द्रों के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के पश्चात मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण के प्रस्ताव तैयार किये जावें।
उन्होंने बताया कि यदि कोई आवेदक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप 6 में आवेदन करते समय अपने यूनिक मोबाइल की सूचना प्रस्तुत करता है तो पंजीकरण होने की स्थिति में, वह अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र ई-पिक ऑनलाइन से प्राप्त कर सकता है। वहीं, वर्तमान मतदाता भी प्रपत्र-8 के माध्यम से अपना मोबाइल नम्बर दर्ज करा सकते है। जिससे कि भविष्य में आयोग द्वारा जारी विभिन्न ई-सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमृता चौधरी ने बताया कि पुनरीक्षण गतिविधियों में एकीकृत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 2 अगस्त को होगा। वहीं, दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 2 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक होगी। विशेष अभियान 12 अगस्त एवं 13 अगस्त 2023 तथा 26 अगस्त एवं 27 अगस्त 2023 चलाया जाएगा। वहीं, दावे और आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 22 सितम्बर 2023 तक किया जावेगा। सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 4 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।

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