जयपुर। राज्य निर्वांचन आयोग ने जयपुर हैरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगमों में 29 अक्टूबर को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव आयुक्त पी.एस. मेहरा ने निगमों के मतदाताओं से कोरोना संबंधी सभी दिशा-निर्देशों की पालना के साथ ‘सुरक्षित’ और ‘शांतिपूर्ण’ मतदान की अपील की। मतदान सुबह 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक कराया जाएगा।
मेहरा ने कहा कि जयपुर हैरिटेज के 100, जोधपुर उत्तर के 80 और कोटा उत्तर के 70 कुल 250 वार्डों के लिए मतदान होगा। जयपुर में 430, जोधपुर में 296 और कोटा में 225 और कुल 951 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। पहले चरण में 2761 मतदान केंद्रों पर मतदान करवाया जाएगा। प्रथम चरण में 16 लाख 54 हजार 547 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
प्रथम चरण में 3 हजार 393 ईवीएम मशीनों के द्वारा चुनाव कराए जाएंगे। सभी निगमों में लगभग 30 प्रतिशत मशीनें रिजर्व में रखी गई हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या में भी इजाफा किया गया है और मतदान समय को भी आधा घंटा अधिक बढ़ाया है। दिव्यांगजनों की मदद के लिए स्थानीय स्तर पर स्काउट गाइड, एनएसएस और एनसीसी के वोलेंटियर लगाए जाएंगे। कई निगमों पर दिव्यांगजनों को एवं उनके सहायकों को घर से लाने ले जाने के लिए भी परिवहन की व्यवस्था की गई है।
बूथ के लिए निर्देश
उम्मीदवारों द्वारा मतदान केंद्र के बाहर बूथ पर उम्मीदवार अपने स्तर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखे और मतदाताओं की सहायता के लिए लगाए समर्थक पूरे समय मास्क लगाए। बूथों पर अनाश्यक भीड़ ना हो और केवल एक व्यक्ति या मतदाता ही वहां खड़ा रहे। बूथों पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री भी नहीं होनी चाहिए।
मतदाता यह रखें ध्यान
मेहरा ने कहा कि सभी मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं। केंद्र में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सेनेटाइज करें और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या सामाजिक दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
वैकल्पिक दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान
मेहरा ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इनके अभाव में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। इनमें आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएन) प्रमुख हैं।