राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गयी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को अब भजन लाल सरकार के काल में नये नाम से जाना जाएगा, अब इसका नाम बदल कर ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने 19 फरवरी 2024 से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना करने का फैसला किया है।
भजनलाल सरकार ने तत्काल इस योजना की शर्तों और प्रावधानों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। लेकिन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जहां भी इसका प्रचार-प्रसार और हॉर्डिंग इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इसे तुरंत बदलने का आदेश दिया गया है। सरकारी पोर्टल पर भी इसके नाम को बदलने के लिए आदेश जारी किया गया है।
क्या जारी किया गया है आदेश
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी द्वारा 19 फरवरी को एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें लिखा गया, बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में प्रदेश में वर्तमान में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ करने का निर्णय लिया गया है। अतः निर्णय की पालना करते हुए योजना का नाम ऑनलाइन पोर्टल तथा समस्त प्रिटिंग सामग्री/ हॉर्डिंग / बैनर / प्रचार-प्रसार सामग्री / अस्पतालों के काउंटर / प्रांगण इत्यादि पर तदनुसार परिवर्तित कर ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ लिखवाया जाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में किये जाने वाले समस्त पत्राचार में भी ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ नाम का उपयोग किया जाएं। योजना की शेष शर्तें एवं प्रावधान यथावत रहेंगे।
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या था प्रावधान
– मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 25,00000 रुपये (25 लाख) तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
– इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है।
-आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
-इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है।
– यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना होगा।
– लाभार्थी द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है.
– योजना का लाभ 1 मई 2021 से शुरू किया गया है।
– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
– इसके अलावा अन्य परिवारों को ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
– मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रूपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा ।
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इन बातो का प्रावधान है। वहीं भजनलाल सरकार के द्वारा कहा गया है कि योजना की शेष शर्तें एवं प्रावधान यथावत रहेंगे। हालांकि, इसमें किसी तरह का बदलाव हुआ है या नहीं या बाद में बदलाव होगा इसकी पुष्टि नहीं की गई है।