राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) प्रबन्धन द्वारा 14 अक्टूबर को रोडवेज कर्मियों (Roadways Employees) के लिए राज्य सरकार के अनुरूप राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) योजना लागू करने के आदेश जारी किए गये हैं।
राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक संदीप वर्मा ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों के लिए RGHS योजना राज्य सरकार के अनुरूप लागू करने के आदेश जारी किये गये हैं। इस योजना का लाभ लगभग 13 हज़ार कर्मचारियों को मिलेगा और रोडवेज पर 4 करोड़ रूपये का प्रतिवर्ष का वित्तीय भार आयेगा।
वर्मा ने यह भी बताया कि राजस्थान रोडवेज में राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना (RGHS) लागू करने के लिए कर्मचारियो से विकल्प प्राप्त किया जायेगा। इस योजना का चयन करने वाले कार्मिकों को बीमा प्रीमियम (राशि 6100 रुपये प्रति कार्मिक प्रतिवर्ष) का 50 प्रतिशत निगम द्वारा एवं 50 प्रतिशत कार्मिक वहन किया जाना है जिसकी 250 रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन से कटौती की जावेगी तथा भविष्य में राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम राशि में परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार कटौती में परिवर्तन होते ही लागू होगा तथा इस योजना का चयन नहीं करने वाले कार्मिकों के लिए निगम द्वारा पूर्व में ही दी जा रही चिकित्सा सुविधा यथावत लागू रहेगी।