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राजस्थान हाई कोर्ट के जयपुर परिसर स्थित सभी कैंटीन का औचक निरीक्षण, बिना फूड लाइसेंस के चल रही थीं

राजस्थान भर में इन दिनों मिलावट के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट परिसर की कैंटीनों का निरीक्षण किया। सभी कैंटीन बिना फूड लाइसेंस के संचालित पाई गईं। राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा के लिखित आग्रह पर राजस्थान हाई कोर्ट में यह कार्यवाही की गई।
खाद्य विभाग में अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि ई-ब्लॉक स्थित मेसर्स गिरधर गोपाल एंटरप्राइजेज के रसोई घर में भारी मात्रा में गंदगी पाई गई। फ्रिज में फंगस लगी हुई पाई गई तथा मसाले के पैकेट एक्सपायरी डेट के पाए गए। इसके अतिरिक्त जंग लगे हुए डिब्बे भी पाए गए, जिनमें मसाला व अन्य सामग्री रखी हुई थी। हाइजीन और स्वच्छता की स्थिति ठीक नहीं थी। फूड कलर के डिब्बे पाए गए जो खाद्य सामग्री में डाले जाते थे। इन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया। इसके अतिरिक्त दुकान नंबर 15, दुकान नंबर 12 तथा दुकान नंबर 9, सरस डेयरी बूथ नंबर 181 तथा दुकान नंबर 21, 19, 17 एवं 8 का निरीक्षण किया गया।
ओझा ने बताया कि किसी के पास भी फूड लाइसेंस नहीं पाया गया। सड़े आलू और प्याज, कृत्रिम रंग, सड़े हुए खाद्य पदार्थ, गंदे पात्र, काले पड़ चुके फर्श और दीवारे, गंदे स्टोव, पुरानी नमकीन, एक्सपायरी चॉकलेट सिरप, गोभी व गंदे पात्रों में बनती चाय मिली। घरेलू गैस के सिलेंडर डीएसओ के माध्यम से जब्त करवाये गए।
हाई कोर्ट परिसर में सभी दुकानदारों और फ़ूड ऑपरेटर्स को लाइसेंस बनने तक सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। मुख्य रूप से दो कैंटीन से जांच के लिए कढ़ाई का तेल, सांभर, लस्सी, चने की दाल, चटनी, बेसन और रिफाइंड सोयाबीन तेल के नमूने जांच हेतु लिए गए, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतन गोदारा, नरेंद्र शर्मा, पवन गुप्ता और नरेश कुमार चेजारा शामिल रहे।।

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