जयपुर

राजस्थान (Rajasthan) के शहरी बाढ़ग्रस्त (flooded) क्षेत्रों में इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा नि:शुल्क भोजन (free food)

प्रदेश के शहरी बाढ़ग्रस्त (flooded) क्षेत्रों के जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) के माध्यम से नि:शुल्क भोजन पैकेट (free food packets) उपलब्ध कराएं जाएंगे। यह निर्देश नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने भरतपुर दौरे के दौरान दिए।

धारीवाल ने बताया कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण विकट हालात बने हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा अनेक क्षेत्रों में बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। कोविड -19 के दौरान सरकार द्वारा प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन की अवधि मे शहरी क्षेत्रों के जरूरतमन्दों को कोई भूखा ना सोए की अवधारणा के तहत् इन्दिरा रसोईयों के माध्यम से नि:शुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध कराए गये थे, जिसकी प्रशंसा सभी स्तर पर हुई थी।

ऐसे में पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के जरूरतमंदों और अन्य प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों के जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई के माध्यम से नि:शुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे।इस संबंध में नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि मांग पर रसोई संचालकों द्वारा नि:शुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध कराए जाने की पूरी व्यवस्था रखी जाए।

नगरीय निकायों द्वारा ही भोजन पैकेट्स का वितरण किया जाएगा। इस कार्य के लिए आवश्यक फंड की व्यवस्था नगरीय निकाय द्वारा स्वयं के स्तर से अथवा जिला कलक्टर के माध्यम से की जाएगी। सभी नगरीय निकाय द्वारा नि:शुल्क भोजन पैकेट वितरण की प्रतिदिन संख्या का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में संधारित करेंगे और कुल भोजन पैकेट वितरण का विवरण इन्दिरा रसोई प्रकोष्ठ, जयपुर को प्रेषित करेंगे ताकि भोजन वितरण राशि का इन्द्राज रसोई संचालक के इन्वाइस में किया जा सके।

भोजन पैकेट वितरण में कोरोना गाइडलाइन पालन की जाए। भोजन पैकेट वितरण हेतु आवश्यकतानुसार एक्टेंशन काउंटर भी बनाए जा सकते हैं। भोजन वितरण का कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए नगर निकायों द्वारा इन्दिरा रसोईयों में एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस कार्य मे किसी प्रकार की कोताही बरतने पर नगर निकायों और इन्दिरा रसोई संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य की मॉनीटरिंग सम्बन्धित उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की जाएगी।

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