जयपुर

राजस्थान में शहरी क्षेत्र (urban area) के युवाओं को स्वरोजगार (self employment) के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड (Indira Gandhi City Credit card) योजना लागू

राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र (urban area) के स्ट्रीट वेंडर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार (self employment) के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021(Indira Gandhi City Credit card) लागू की है। योजना के उदेश्य, कार्य क्षेत्र, योजना की समय सीमा, क्रियान्वयन प्राधिकारी, लाभार्थियों के चयन संबंधी मानदण्ड और लाभार्थियों की पहचान आदि के सम्बन्ध में सामान्य दिशा निर्देश जारी किये है, योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव हृदयेश कुमार जुनेजा की ओर से जारी परिपत्र में उन्होंने बताया गया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अन्र्तगत यह योजना प्रारंभ की गई है।

इस योजना का लक्ष्य स्टीट वेण्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शावला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देकर पुर्नस्थापित करना है। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को व्यापारिक गतिविधियों के लिए बिना किसी गारंटी के ब्याज रहित माइक्रो-क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के लिए लागू होगी। योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाएगा तथा शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुजा निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

यह योजना एक वर्ष के लिए लागू होगी तथा 31 मार्च 2022 तक योजना के अन्र्तगत ऋण स्वीकृत किये जाएगें। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह की होगी। जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिए जिला कलक्टर नोडल ऑफिसर होगा तथा उप खण्ड अधिकारी द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में रह रहे अथवा व्यापार कर रहे लोगों का सत्यापन किया जाएगा।

योजना के अंर्तगत लाभार्थियों को ऋण के लिए किसी भी तरह की गांरटी की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा। ब्याज का शत प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी।

इसी तरह गलियों में काम कर रहे व्यापारी, बेरोजगार युवा जो कि जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत है तथा 18 से 40 आयु वर्ग के है तथा जिन्हे बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है, उन्हे योजना का लाभ मिलेगा। स्थानीय विक्रेता, जिनके पास स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उनकी संबधित एसडीएम द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।


इंदिरा गांधी शहरी के्रडिट कार्ड योजना के अन्र्तगत केवल वेब पोर्टल अथवा एन्ड्रोइड एप के माध्यम से ऋण संबधित आवेदन स्वीकार की जाएंगे। इस संबंध में लाभार्थी ई-मित्र कियोस्क की सहायता ले सकते है। योजना में आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज की फोटो, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, राजस्थान में वर्तमान निवास सबंधित दस्तावेज, राजस्थान में स्थायी निवास से संबंधित दस्तावेज तथा बैंक अकाउन्ट की पासबुक आदि आवश्यक दस्तावेज रहेंगे। आवेदकों के मार्गदर्शन एवं शिकायत निवारण के लिए स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में तत्संबंधी व्याख्या के लिए वित्त विभाग सक्षम होगा।

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