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राजस्थान में 8 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन (lockdown), गांवों में संक्रमण रोकने के लिए त्रि-स्तरीय मॉडल होगा लागू

राजस्थान में लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। अब लॉकडाउन 8 जून सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में रविवार, 23 मई को आदेश जारी कर दिया। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब प्रदेश में त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया गया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार, 22 मई को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के सुझाव प्राप्त हुए थे। मंत्रिपरिषद ने पॉजिटिव केसों की संख्या में कमी होने के बावजूद संक्रमण, मृत्युदर अधिक होने और अस्पतालों पर भारी दबाव के चलते लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों को जारी रखने का सुझाव दिया था।

त्रि-स्तरीय मॉडल के अनुसार परिवार, वार्ड, शहर, ग्राम और राज्य स्तर पर सामाजिक व्यवहार में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप बदलाव लाने की कोशिश है ताकि कम्युनिटी स्प्रेड और गांवों में संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। प्रथम स्तर पर परिवार के लोगों को कुछ समय के लिए बाहरी लोगों को अपने घर में प्रवेश से रोकना होगा। अतिआवश्यक होने पर खुले स्थान पर सोश्यल डिस्टेंसिंग के साथ मिला जा सकता है।

दूसरे स्तर पर गांव, मोहल्लों, वार्डों में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाना होगा, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका रहती हो और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सके। तीसरे स्तर पर मेडिकल इमरजेंसी और अनुमत श्रेणी के अलावा एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव के बीच आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा। ग्राम स्तरीय निगरानी समितियों को इसमें विशेष भूमिका निभानी होगी।

गहलोत ने कहा कि विवाह समारोह में भीड़ जुटना संक्रमण के प्रसार का बड़ा कारण है इसलिए अब 30 जून तक विवाह समारोह स्थगित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपने व्यवहार में कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह शामिल करें ताकि स्थिति में सुधार आने पर लॉकडाउन में शिथिलता दी जा सके। सरकार की ओर से संक्रमण रोकने के लिए टेस्ट, ट्रेक और ट्रीट प्रोटोकॉल को और अधिक प्रभावी किया जाएगा। जयपुर के लिए बनाये गये इस मॉडल को प्रदेशभर में लागू किया जा रहा है। इसके तहत आईएलआई लक्षणों वाले मरीजों का चिन्हिकरण, मेडिकल किट वितरण, जांच, होम आईसोलेशन और उपचार की नियमित निगरानी की जाएगी। डोर-टू-डोर सर्वे का काम इस तरह से किया जाएगा कि प्रत्येक घर का सर्वे 10 दिनों में हो जाए और यह प्रक्रिया हर 10 दिनों में दोहराई जाए।

नई गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है। डेयरी, दूध, मंडियां, फल सब्जी, फूलमाला आदि का मोबाइल वैन, टैक्सी, ठेला से विक्रय हो पाएगा। इसके अलावा बाजार वीकेंड कर्फ्यू के तहत शनिवार और इतवार को बंद रहेंगे।

विवाह से संबंधित किसी भी तरह के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज की 30 जून तक अनुमति नहीं होगी। विवाह घर अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी लेकिन उसमें केवल 11 लोग अनुमत होंगे। विवाह की सूचना वेब पोर्टल अथवा हेल्पलाइन नंबर पर देनी होगी। विवाह में बैंड बाजा, हलवाई, टेंट हाउस का कोई भी सम्मिलित नहीं होगा। शादी से संबंधित किसी भी सामान की होम डिलीवरी नहीं होगी।

मैरिज गार्डन, होटल विवाह समारोहों के लिए बंद रहेंगे। विवाह स्थल, टेंट व्यवसाइयों, कैटरिंग, बैंड संचालकों को एडवांस बुकिंग की राशि आयोजकों को लौटानी होगी या फिर बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी। इस दौरान धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। मेडिकल सेवा के अलावा सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद रहेंगे।

अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग-अनलोडिंग और इस कार्य में लगे लोग अनुमत होंगे। वैक्सीनेशन के लिए लोग नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण केंद्र पर जा सकेंगे। राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे में कराई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य होगा।

खाद-बीज, कृषि उपकरण, पशुचारा, किराना और ऑप्टिकल्स की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। राशन की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेगी। फल-सब्जी ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन से प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक विक्रय किया जा सकता है।

व्यावसायिक गतिविधयों के दौरान दुकानदार गोले बनाकर सोश्यल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो दुकानदार पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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