कोरोनाकाल में राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करते हुए ऋणी किसानों का 50 फीसदी ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा अवधिपार खाते का निस्तारण करने पर अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की 50 प्रतिशत तक राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है।
आंजना ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने कोरोना महामारी में किसानों को ऋण का चुकारा करने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर राहत देने के निर्देश दिये थे। योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई, 2019 तक अवधिपार हो चुके है। ऐसे किसान अब 30 जून, 2021 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर राहत का लाभ उठाते हुए नियमित किसान की श्रेणी में आ सकेंगे। ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई हैं।