राज्य सरकार ने कोरोना के कारण विषम परिस्थितियों के बीच प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को पेयजल (Drinking Water) बिलों में बड़ी राहत देते हुए दो माह अप्रैल एवं मई 2021 के बिलों का भुगतान स्थगित करने का निर्णय लिया है। अप्रेल, मई और जून माह के बिल तय समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।
जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा इस सम्बंध में जारी आदेश के अनुसार अघरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के अप्रेल एवं मई 2021 के जल उपभोग के स्थगित भुगतान को जुलाई 2021 के बिलों में समायोजित किया जाएगा, जबकि समस्त घरेलू उपभोक्ताओं की उक्त दो माह की स्थगित राशि को जुलाई एवं अगस्त 2021 (द्विमासिक आधार पर जारी बिल के माह चक्र अनुसार) के बिलों में समायोजित किया जाएगा।