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राजस्थानः अवैध खनन के विरुद्ध खान विभाग ने आकस्मिक बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 करोड़ 37 लाख का जुर्माना किया और 3 एफआईआर दर्ज करवाईं

जयपुर। राजस्थान के खान विभाग द्वारा अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध नागौर में एक साथ अलग-अलग स्थानों पर अब तक की सबसे बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई के बाद खान विभाग ने अवैध खननकर्ताओं पर 70 करोड़ 37 लाख का जुर्माना लगाया और संबंधित थानों में 3 एफआईआर दर्ज कराई है।
विभाग को प्राप्त सूचना के आधार पर निदेशक खान दीपक तंवर ने मुख्यालय उदयपुर से गोपनीय तरीके से अधिकारियों की अलग अलग टीम गठित कर संबंधित स्थानों पर एक साथ कार्रवाई के लिए भेजीं। खासबात यह कि टीम के सदस्यों को भी कार्रवाई स्थल की पूर्व में जानकारी नहीं दी गई और इसका परिणाम यह रहा कि अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई संभव हो पाई।
गौरतलब है कि राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पक्षधर रही है और फील्ड अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं।
विभाग द्वारा बनाई गई विशेष टीम द्वारा पूर्ण गोपनीयता बरतते हुये नागौर जिले में अवैध खनन के विरूद्व आकस्मिक कार्यवाई की गयी। इस दौरान श्री राम केमिकल्स के लाईमस्टोन के खनन पट्टा संख्या 67/2001 की जांच करने पर लीज क्षेत्र के अन्दर क्रैशर मिला जिसके द्वारा रवन्नाओं के दुरुपयोग कर लगभग 3,32,177 टन खनिज का निर्गमन पाया गया। इस स्थिति में 48 करोड 16 लाख रुपये की फैनल्टी आरोपित की गई। इसी प्रकार भावण्डा के समीप एक अवैध खनन पिट में लगभग 19 हजार 900 टन खनिज चूना पत्थर का अवैध खनन कर निर्गमित किया हुआ पाया गया। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि यह अवैध खनन राम किशोर दातोड द्वारा करवाया जा रहा है एवं यह अवैध पिट उनके मकान के सम्मुख ही लगभग 5 से 15 मीटर की दूरी पर पाया गया। विशेष जांच दल द्वारा अवैध खनन का पंचनामा बनाया जाकर 14.48 करोड़ रुपये की फैनल्टी लगाई गई। अवैध खननकर्त्ता श्री रामकिशोर दोतड एवं खातेदार रामजीवन के विरुद्ध भावण्डा पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 30/2025 दर्ज करवाई गई।
खान विभाग के एक अन्य दल द्वारा गंगवाना क्षेत्र में एक चूने के भट्टा शिवम लाईम प्रोडक्ट प्रो. सुमेर सिंह उदावत के भट्टा क्षेत्र में लगभग 550 टन खनिज लाईमस्टोन मिलने पर रेकार्ड मांगने पर खनिज स्वयं के खनन पट्टा संख्या 31/2002 और एक अन्य खनन पट्टा 30/2002 से खनिज प्राप्त किया जाना बतलाया गया। इस पर जांच दल द्वारा उक्त दोनों खनन पट्टों का निरीक्षण करने पर खनन पट्टा संख्या 31/2002 में लगभग 16,632 टन खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किया जाना प्रमाणित होने पर अवैध खनन की पैनल्टी राशि रुपये 2.41 करोड़ आरोपित की गई एवं अन्य खनन पट्टा संख्या 30/2002 में भी अवैध खनन लगभग 24,884 टन अवैध खनन लीज क्षेत्र के बाहर पाया जाने पर 3 करोड़ 61 लाख रुपये की पैनल्टी आरोपित की गई। जांच दल द्वारा संबंधित थाने में अवैध खननकर्त्ता सुमेर सिंह एवं ललित ब्यास के विरूद्व नामजद दो एफआईआर संबधित पुलिस थाने में दर्ज करवाई जा रही है।
एक अन्य कार्रवाई में खान विभाग के जांच दल द्वारा टाडावास में मैसर्स धीरज केमिकल स्टोन में अवैध खनिज चुनाई पत्थर लगभग 3,120 टन पाये जाने पर 11 लाख 12 हजार रुपये की फैनल्टी आरोपित की गई। इनके द्वारा खनिज तरूणू स्थित खनन पट्टा संख्या 15/2004 से लाना दर्शाने पर खनन पट्टे के निरीक्षण में 42613 टन रवन्नाओं का दुरूपयोग पाया जाने पर 1 करोड 49 लाख की पैनल्टी आरोपित की गई एवं इसके समीप स्थित अन्य खनन पअ्टा 16/2004 में लगभग 1092 टन रवन्नाओं का दुरूपयोग पाये जाने पर 4 लाख 02 लाख की पैनल्टी आरोपित की गई। राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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