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राजस्थान (Rajasthan) में अब रात 10 बजे से पहले करना होगा रावण दहन(Ravan Dahan), गहलोत सरकार (Gehlot government) ने जारी की नयी गाइडलाइन (guideline)

राजस्थान (Rajasthan) में अब कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही दशहरा मनाना होगा यानी रावण दहन (Ravan Dahan) कार्यक्रम रात्रि 10 बजे से पहले ही करना होगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के राजस्थान में कम होते मामलों के बीच राज्य की गहलोत सरकार (Gehlot government) ने कोरोना की नयी गाइडलाइन (guideline)जारी की है। इसमें शर्तों के साथ धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही अब सभी प्रकार के मेलों का भी आयोजन भी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए किया जा सकेगा।

गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव मामलों में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है इसलिए आमजन की ओर से कोविड उपयुक्त व्यवहार, Test-Track-Treat प्रोटोकॉल और टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजेशन, दो गज की दूरी और बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

मामूली छूट का है प्रावधान

धार्मिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ। इसमे वे व्यक्ति अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली हो। साथ ही मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजेशन, दो गज की दूरी और बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी अतिआवश्यक है।

पशु हाट मेलों के साथ ही अन्य प्रकार के हाट बाजारों का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के साथ, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजेशन, दो गज की दूरी और बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए किया जा सकेगा। प्रदेश की समस्त दुकानें/शॉपिंग मॉल्स/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। संचालकों की ओर से स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता और अन्य कोविड अनुकूल अनुशासन का ध्यान रखना होगा।

पेट्रोल/डीजल पंप, सीएनजी पेट्रोलियम और गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) ऑउटलेट अपने समयानुसार संचालित किये जा सकेंगे। संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। यह आदेश आज से प्रभावी होगा।

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