मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को मुंबई सत्र न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करने से रोक दिया। सत्र न्यायालय ने पूर्व भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति शिवकुमार दिगे की पीठ ने यह आदेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील अमित देसाई की दलीलों के बाद जारी किया। दोनों वकीलों ने विभिन्न SEBI और BSE अधिकारियों की ओर से याचिकाओं का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की, जिनकी फाइलिंग सोमवार सुबह जारी थी।
मेहता और देसाई ने तर्क दिया कि सत्र न्यायालय का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि शिकायत में नामित अधिकारियों को नोटिस तक जारी नहीं किया गया था।
कोर्ट ने मंगलवार तक ACB को इस आदेश पर कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।