अदालत

माधबी बुच और अन्य को राहत, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी मामला रोका

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को मुंबई सत्र न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करने से रोक दिया। सत्र न्यायालय ने पूर्व भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति शिवकुमार दिगे की पीठ ने यह आदेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील अमित देसाई की दलीलों के बाद जारी किया। दोनों वकीलों ने विभिन्न SEBI और BSE अधिकारियों की ओर से याचिकाओं का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की, जिनकी फाइलिंग सोमवार सुबह जारी थी।
मेहता और देसाई ने तर्क दिया कि सत्र न्यायालय का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि शिकायत में नामित अधिकारियों को नोटिस तक जारी नहीं किया गया था।
कोर्ट ने मंगलवार तक ACB को इस आदेश पर कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।

Related posts

राहुल गांधी की नागरिकता: हाईकोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया

Clearnews

अरविंद केजरीवाल को झटका: कथित फंड के दुरुपयोग को लेकर एफआईआर के लिए याचिका पर कोर्ट ने दी अनुमति

Clearnews

BPSC परीक्षा: बिहार में फिर से परीक्षा नहीं होगी, पटना हाई कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से किया इनकार

Clearnews