गंभीर अपराधों पर बढ़ाई जुर्माना राशि
जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना में घोर लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जुर्माना राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से चर्चा कर इस विषय में 1 सितंबर 2019 से लागू मोटर यान (संशोधन) अधिनियम के तहत जुर्माना राशि निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
गहलोत ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए जुर्माना राशि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राशि के अनुरूप ही निर्धारित की है। आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए कम गंभीर अपराधों में न्यूनतम जुर्माना राशि निर्धारित की है।
गहलोत ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों की पालना कराने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाहन चालन से जुड़े गंभीर अपराधों के प्रति कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। इसलिए लोग वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करें। अधिकारियों का निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के उल्लंघन और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करें।
परिवहन विभान की ओर से मोटर यान अधिनियम-2019 में संशोधन के लिए स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार सड़क पर माल परिवहन वाहनों को रोकन, तोल करने से इनकार करने और क्षमता से अधिक परिवहन के लिए अधिकतम 40 हजार या न्यूनतम 20 हजार रुपए जुर्माना निर्धारित किया है।
कम गंभीर अपराधों में जुर्माना राशि 100 रुपए से 1000 रुपए और रेड लाइट क्रॉस करने, सड़क चिन्ह की अवहेलना करने, पार्किंग नियम तोडऩे, अनाधिकृत सायरन या लाइट लगाने, वाइपर नहीं होने, कांच पर फिल्म चढ़ाने जैसे सामान्य अपराधों के लिए जुर्माना राशि न्यूनतम 100 रुपए रखी गई है।