भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस में कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने आरोप लगाया कि अनमोल अंबानी, जो कंपनी के बोर्ड में शामिल थे, ने कंपनी के निदेशक मंडल के निर्देशों के विपरीत सामान्य प्रयोजन के कॉरपोरेट लोन (जीपीसीएल) को मंजूरी दी थी।
14 फरवरी 2019 को अनमोल अंबानी ने एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये का लोन स्वीकृत किया, जबकि तीन दिन पहले ही 11 फरवरी 2019 को निदेशक मंडल ने ऐसे लोन जारी न करने का निर्देश दिया था।
इसके अलावा, सेबी ने रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य जोखिम अधिकारी कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक ने आदेश दिया है कि दोनों व्यक्तियों को 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा।
सेबी के अनुसार, अनमोल अंबानी ने वीजा कैपिटल पार्टनर्स और एक्यूरा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड को 20-20 करोड़ रुपये के असुरक्षित लोन की मंजूरी दी थी, जो नियामक नियमों का उल्लंघन है।