जयपुर

महाविद्यालयों एवं निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को मिलेगा 10 रुपये में दुर्घटना बीमा कवर

राज्य सरकार ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये दुर्घटना बीमा की दर में संशोधन कर इसे 10 रूपये प्रति एक लाख बीमाधन निर्धारित किया है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के तहत राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया है।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अतिरिक्त निदेशक (साधारण बीमा) सुनील बंसल ने बताया कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के लिए प्रीमियम राशि माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालयों से प्रतिवर्ष एक मुश्त आधार पर राज्य बीमा विभाग को प्राप्त होती है। इसके आधार पर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी, एक लाख रूपये बीमाधन प्रति विद्यार्थी की विभागीय दुर्घटना बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमित होते हैं।

निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु यह योजना वैकल्पिक आधार पर लागू है। इसी प्रकार राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भी वैकल्पिक आधार पर इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

इन संस्थानों हेतु प्रीमियम दरों में संशोधन कर अब संशोधित प्रीमियम दर 10 रूपये प्रति लाख बीमाधन प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष तय की गई है। यह दर तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में विद्यार्थियों की मृत्यु होने अथवा क्षति कारित होने की स्थिति में अभिभावकों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की यह कल्याणकारी योजना संचालित है।

Related posts

अलवर (Alwar) में जयपुर डिस्कॉम (Jaipur Discom) का कनिष्ठ अभियंता (junior engineer)10 हजार रुपए की रिश्वत (bribe) लेते गिरफ्तार

admin

यूक्रेन में फंसे राजस्थानियों की सकुशल वापसी के लिए राजस्थान सरकार ने उठाए कई महत्वपूर्ण कदम—रावत

admin

Rajasthan: मुख्यमंत्री ने दी सौगात, सफाई कर्मचारी के 24,797 पदों पर होगी भर्ती

Clearnews