अदालतदिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय का एसबीआई को निर्देश कि चुनावी बांड पर दी गई कोड संख्या भी बताओ..

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा है कि वह राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त सभी चुनावी बांड पर लिखी कोड संख्या (यूनिक अल्फा-न्यूमेरिक डिटेल) प्रकाशित कल यानी 16 मार्च तक प्रकाशित करे। बता दें कि चुनावी बांड पर दी गई कोड संख्या दानदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच संबंधों को उजागर करती हैं, यानी किसने विशेष रूप से किस पार्टी को दान दिया।
अदालत की नाराजगी स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बांड पर डेटा जमा किया था। लेकिन बैंक ने कोड संख्या का खुलासा फिर भी नहीं किया।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से मामले में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया कि एसबीआई द्वारा चुनावी बांड के अल्फा-न्यूमेरिक नंबरों का खुलासा नहीं किया गया है। इस बात से नाराज कि स्टेट बैंक ने बांड संख्या का खुलासा नहीं किया, शीर्ष अदालत ने आज बैंक को नोटिस जारी किया। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की।
कोर्ट का आदेश सुप्रीमकोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को यह भी निर्देश दिया कि चुनाव आयोग द्वारा जमा किए गए चुनावी बांड का डेटा जब ओएस स्कैन और डिजिटल हो जाए तब उसके बाद डेटा को एक सीलबंद कवर में आयोग को वापस करना सुनिश्चित करें।
आयोग को डेटा की वापसी 16 मार्च की शाम 5 बजे तक करनी होगी और इसे रविवार शाम तक इसे अपलोड करना होगा। चुनाव आयोग ने अदालती कार्यवाही के दौरान जमा किए गए सीलबंद कवर दस्तावेजों (चुनावी बांड) की प्रतियां अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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