जयपुर। राज्य सरकार कोरोना काल के दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा व्यावसायिक वाहन स्वामियों को एमनेस्टी योजना के माध्यम से एक बड़ी राहत देने जा रही है।
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि प्रदेश में 8 जुलाई, 2020 को नवीन मोटरवाहन संशोधन नियम लागू किया गया था जिसके कारण पूर्व के संशोधन नियम के तहत परिवहन विभाग द्वारा किए गए चालानों पर भ्रांती थी कि 8 जुलाई से पूर्व किए गए चालानों पर किन दरों से राशि वसूल की जाए।
इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा इस प्रकार के चालानों पर संशोधन लागू होने की पूर्व की कम दरों पर चालान की राशि वसूल करने संबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अनुमति के लिए भिजवाया गया है।
उन्होंने बताया कि खान विभाग द्वारा ई-रवन्ना के आधार पर ओवरलोडेड वाहनों पर किए गए चालानों पर वाहन मालिकों को राहत देने के क्रम में कम प्रशमन राशि जमा कराने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई।
खाचरियावास ने बताया की इसके अतिरिक्त जो वाहन खुर्द-बुर्द होकर नष्ट हो गये हैं, इस संबंध में वाहन स्वामी द्वारा वास्तविक तिथि का साक्ष्य विभाग को प्रस्तुत करने की स्थिति में कर की गणना, सबूत पेश करने की तिथि से की जाएगी।
इसके अतिरिक्त वर्तमान में 31 मार्च 2021 तक खुर्द-बुर्द होकर नष्ट होने वाले वाहनों के करों के ऊपर लगाए जाने वाले शास्ति एवं ब्याज पर छूट दिए जाने संबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एमनेस्टी योजना के माध्यम से वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देने जा रही है।