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Rajasthan: उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद अब रोज स्कूल बैग की चैकिंग होगी, नुकीली और धारदार वस्तुएं स्कूल ले जाने पर पाबंदी लगाई गई

दो दिन पहले उदयपुर के स्कूल में हुई चाकूबाजी की घटना ने देश को स्तब्ध करके रख दिया है। उदयपुर के दसवीं कक्षा के दो विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी देवराज इतनी बुरी तरह घायल हो गया है कि उसे जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर विद्यालयों में किसी भी प्रकार की धारदार या नुकीली वस्तु लाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
बीकानेर स्थित स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि अब स्कूल आने के बाद बच्चों के बैग की चेकिंग की जाएगी. किसी भी तरह की नुकीली चीज को स्कूल में लाना बैन कर दिया गया है। अगर किसी बच्चे के बैग से ऐसी कोई चीज मिली तो उस पर तुरंत कार्यवाई की जाएगी। इसे लेकर शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी कर दिए हैं। बच्चे स्कूल में चाकू, छुरी, कैंची आदि नहीं ले जा सकते हैं। निदेशक आशीष मोदी ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से बच्चों के बैग चेकिंग करने को भी कहा है।
उल्लेखनीय है कि अगस्त माह के पहले सप्ताह में प्रदेश की शिक्षा नगरी कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र के एक स्कूल में भी एक बच्चे के पास से चाकू मिला था। कक्षा छह का छात्र अपने बैग में नेल कटर वाला छोटा चाकू लेकर पहुंचा था। एक दिन पहले वह छात्र अपने दोस्त के साथ अपने ही स्कूल के छात्र को घर तक धमकाने गया था। मामला पुलिस तक पहुंचा था। तब स्कूल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से बैग में रखकर स्कूल चाकू लेकर आने वाले और उसके साथ के छात्र को स्कूल से निष्कासित किया था। चाकू लेकर आने वाला छात्र का एक छात्र से विवाद हुआ था। मामूली झगड़े के बाद बदला लेने की नीयत से छात्र चाकू लाया था। इसके बाद उदयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भट्टानी चौहट्टा में दो छात्रों के बीच चाकूबाजी के बाद हिंसा और उपजे तनाव के हालात के बाद शिक्षा विभाग ने यह एक्शन लिया है।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि भारत की संस्कृति “अहिंसा परमो धर्म” के मूल्य का महत्व समझाकर अहिंसा को व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनाने पर बल देती है। राज्य सरकार इन्हीं मूल्यों के अनुरूप, विद्यालय को सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण के साथ-साथ विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाने के लिए भयमुक्त परिवेश प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आदेश में अनावश्यक दुर्घटना के घटित ना होने की जागरूकता के लिए स्कूल में किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, नुकीली वस्तुएं आदि लानी निषेद्ध कर दिया है। किसी भी प्रकार के धारदार हथियार जैसे चाकू, छूरी, धारदार कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु को स्कूल में लाना सख्त मना है। ऐसे किसी भी वस्तु का लाना एवं प्रयोग, सुरक्षा और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इस संबंध में स्टूडेंटस के अतिरिक्त संस्थाप्रधान, शिक्षक एवं अभिभावकों की सजग रहने को कहा है ।

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