क्राइम न्यूज़दिल्ली

नाबालिग के साथ हिंसा का मामला सामने आते ही एयरलाइन्स ने आरोपी मियां बीवी को नौकरी से निकाला

10 साल की नाबालिग घरेलू हेल्पर को प्रताड़ित करने के आरोप में विस्तारा ने इंडिगो पायलट के पति को बर्खास्त कर दिया। इससे पहले, इंडिगो ने घटना के संज्ञान में आते ही महिला पायलट को पद से हटा दिया था।
राष्ट्रीय राजधानी में एक नाबालिग घरेलू सहायिका के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक पायलट और उसके पति की पिटाई पर हंगामे के बीच विस्तारा ने कहा कि उसने हिंसा और उत्पीड़न की एक घटना में कथित संलिप्तता के लिए एक कर्मचारी को कर्तव्यों से हटा दिया है।
घटना का विशेष रूप से उल्लेख किए बिना, विस्तारा के एक प्रवक्ता ने कहा, “हिंसा और दुर्व्यवहार की एक घटना हमारे संज्ञान में लाई गई है, जिसमें कथित तौर पर विस्तारा का एक कर्मचारी शामिल है।”
प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “हम कानून और प्रवर्तन एजेंसियों को पूरा समर्थन देंगे और इस बीच, हमने कर्मचारी को उसके कर्तव्यों से हटा दिया है।”
क्या है मामला
10 साल की बच्ची द्वारका के एक दंपती के घर पर घरेलू काम करती थी।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को पीड़ित बच्ची के एक रिश्तेदार ने देखा कि जब बच्ची बालकनी में सफाई कर रही थी तब महिला पायलट उसे मार रही थी।
भीड़ के हत्थे चढ़ा दंपती
इस रिश्तेदार ने मीडिया को बताया कि जब उसने बच्ची को फोन किया और कहा कि वह वहां से निकल आए तो बच्ची ने बताया कि दंपती उसके साथ हमेशा मारपीट करता है, उसने कहा कि अगर वह घर छोड़कर जाती है तो उसकी और पिटाई की जाएगी।
इसके बाद बच्ची के रिश्तेदार दंपती के घर के बाहर जमा हो गए और महिला पायलट और उसके पति से घर का दरवाजा खोलने को कहा।दंपती ने घर का दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद वहां और लोगों की भीड़ जमा हो गई।जिसके बाद दंपती ने घर का दरवाजा खोला और बच्ची को घर से निकाला।इस दौरान वहां भीड़ ने दंपती की पिटाई भी की।
दंपत्ति विस्तारा और इंडिगो के कर्मचारी
आरोपी दंपती की पहचान कौशिक बागची और पूर्णिमा बागची के रूप में हुई है।कौशिक बागची विस्तारा एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ हैं वहीं पूर्णिमा बागची इंडिगो एयरलाइंस में पायलट हैं. पुलिस ने दोनों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पूर्णिमा को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया ।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 (तस्करी), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 343 (गलत कारावास), 324 (चोट पहुंचाना) के साथ-साथ बाल श्रम कानून और किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने दम्पति के साथ मारपीट की पुलिस को हमलावरों के खिलाफ भी शिकायत मिली है।<

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