जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना की तीसरी लहर के मदृेनजर शनिवार रात से सोमवार सुबह (Monday morning) तक कर्फ्यू लागू रहेगा। रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइन लागू हो जाएगी। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी पर पाबंदियां लागू रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू में इमरजेंसी को छोड़ घर पर रहने की ही हिदायत दी गई है। कोरोना (corona) की तीसरी लहर में यह पहला वीकेंड कर्फ्यू (Weekend curfew) लगा है।
बेवजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस महामारी एक्ट में कार्रवाई करेगी। गाइडलाइन में इसका प्रावधान है। पुलिस और प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर लोगों से घरों में रहकर सहयोग करने की अपील की है। एक्सपर्टस का सुझाव है कि कोरोना की चैन तोड़ने के लिए मिनी लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध कारगर हो सकते हैं।
उधर प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 9676 नए मामले सामने आए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है। झालावाड़ में 2, बारां, बीकानेर, जयपुर, सीकर और उदयपुर में 1-1 मौत हुई है। शनिवार को 4013 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 58528 सक्रिय मामले हैं।
जयपुर में सबसे ज्यादा 1973, अलवर में 1059, जोधपुर में 861, उदयपुर में 766,भरतपुर में 506, बीकानेर में 428,अजमेर में 407, कोटा में 394, पाली में 282, चित्तौड़ में 276, हनुमानगढ़ और बाड़मेर में 268,भीलवाड़ा में 240, सवाई माधोपुर में 206, सीकर में 198,डूंगरपुर में 194, झुंझुनू में 153,जैसलमेर में 130,धौलपुर में 113, सिरोही में 111, झालावाड़ में 110,गंगानगर में 105, राजसमंद में 92, नागौर में 90,बांसवाड़ा में 88, दोसा में 81, टोंक में 79,चूरू में 74,बारा में 49, प्रतापगढ़ में 35, करौली और बूंदी में 20 नए मामले सामने आए हैं।
संडे को होने वाले कर्फ्यू में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इसके अलावा छूट वाली कैटेगरी को छोड़कर सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल, जिम, क्लब बंद रहेंगे। जुलाई के बाद फिर से इसकी शुरुआत की गई है। कोरोना के मामले बढ़े तो आगे और पाबंदियां लगना तय माना जा रहा है।
संडे कर्फ्यू में आम जरूरत की चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। दूध की दुकानें, डेयरी बूथ, फल-सब्जी दुकानें, किराना की दुकानें खुली रहेंगी। आम जरूरत की दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। इस दौरान शहर के समस्त पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे।
संडे कर्फ्यू में दूध की दुकान, डेयरी बूथ, फल-सब्जी मंडी की दुकानें, किराना की दुकानें, लगातार प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रियां, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल दुकान, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। वैक्सीनेशन के लिए आने-जाने वालों को छूट रहेगी। मेडिकल सेवाओं से जुड़े ऑफिस कर्फ्यू के दायरे से बाहर रहेंगे।