अदालतकोलकाता

प. बंगाल सरकार ने किया संदेशखाली कांड के आरोपी शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से इनकार किया

पश्चिम बंगाल संदेशखाली कांड का मामला उलझता दिखाई दे रहा है। यहां की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि अब निलंबित टीएमसी नेता शाजहान शेख और उनके “गिरोह” ने उनका “यौन उत्पीड़न” करने के अलावा, जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है।
इन स्थियों के बाद ममता बनर्जी सरकार ने मंगलवार को पूर्व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शेख शाहजहां की हिरासत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नहीं सौंपी क्योंकि राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी।
यह घटनाक्रम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा बंगाल सरकार को शेख शाहजहाँ को सीबीआई को सौंपने का निर्देश देने के बाद आया है। हालाँकि, ममता सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चली गई लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
इस बीच, एक अन्य विकास में, कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ग्राम सरबेरिया में अपार्टमेंट, कृषि भूमि, मत्स्य पालन के लिए भूमि, भूमि और भवन आदि जैसी 14 अचल संपत्तियों के रूप में 12.78 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है।

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