उत्तर प्रदेश में अब सभी खाने-पीने की दुकानों, ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स पर मालिक और मैनेजर का नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में हुई घटनाओं के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है, जिसमें खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट जैसी चीजों की मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं। सीएम ने निर्देश दिया है कि ऐसी मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी खाने-पीने के प्रतिष्ठानों की गहन जांच और सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार नियमों में बदलाव भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि खाने-पीने की वस्तुओं में अपशिष्ट मिलाना अस्वीकार्य है और इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा और खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव किए जाएंगे ताकि खाने-पीने की चीजों की शुद्धता सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, अब सभी खान-पान केंद्रों पर मालिक, संचालक और मैनेजर का नाम और पता प्रदर्शित करना जरूरी होगा। इसके साथ ही शेफ और वेटर को मास्क और ग्लव्स पहनने होंगे। होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी तरह की मिलावट पाए जाने पर मालिक पर सख्त कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हाल की घटनाओं ने आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।