अदालत

राजस्थान: एसआई भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, यथास्थिति के आदेश का पालन करने का निर्देश

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े मामले की सुनवाई हुई, जिसमें ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने को लेकर सरकार को कड़ी फटकार लगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि 18 नवंबर को दिए गए यथास्थिति के आदेश का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।
सरकार ने इस मामले में जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने दो दिन का समय देते हुए स्वीकार किया। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। दरअसल, पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों में ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने को चुनौती दी गई थी।
सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सवाल किया कि 18 नवंबर को दिए गए यथास्थिति के आदेश के बावजूद ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग में भेजने के आदेश कैसे जारी कर दिए गए। कोर्ट ने इसे अवमानना करार दिया।
महाधिवक्ता ने दी दलील, सभी को ट्रेनिंग रोकना मुश्किल
सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच जारी है। लगभग 800 ट्रेनी एसआई हैं, जिनमें से कुछ में खामियां हो सकती हैं, लेकिन सभी को ट्रेनिंग से रोकना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडेय द्वारा जारी आदेशों में 2021 के सभी ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आवंटित जिलों में भेजने की बात कही गई थी।
वहीं, 42 ट्रेनी एसआई ने इस मामले में पार्टी बनने के लिए आवेदन किया। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने अन्य सरकारी नौकरियां छोड़कर इस पद को जॉइन किया है और परीक्षा पूरी ईमानदारी से दी है। उन्होंने अपील की कि उन्हें ट्रेनिंग से रोका न जाए। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें मामले में पक्षकार बना लिया है।

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