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दिल्ली अदालत 7 फरवरी को 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार पर सुनाएगी फैसला

नयी दिल्ली। देश की राजधानी की एक अदालत 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 7 फरवरी को अपना फैसला सुनाने की संभावना है। पीटीआई के अनुसार, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायाधीश ने 21 दिसंबर को अभियोजन पक्ष को कुछ बिंदुओं पर दलीलें प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने कहा, “अगली सुनवाई की तारीख को फैसला सुनाया जाएगा।”
सज्जन कुमार पर आरोप
यह मामला 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो लोगों की हत्या से जुड़ा है। अदालत ने जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।
पहले यह मामला पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में विशेष जांच दल (SIT) ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली। 16 दिसंबर 2021 को अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे और उनके खिलाफ “प्रथम दृष्टया” मामला पाया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार
• बड़ी संख्या में दंगाइयों की भीड़ ने घातक हथियारों से लैस होकर सिख समुदाय की संपत्तियों को लूटा, आगजनी की और तोड़फोड़ की।
• भीड़ ने शिकायतकर्ता (जसवंत सिंह की पत्नी) के घर पर हमला कर उनके पति और बेटे की हत्या कर दी, घर को लूट लिया और आग के हवाले कर दिया।
• अदालत ने सज्जन कुमार को दंगाइयों का न केवल सहभागी बल्कि उनके नेता के रूप में भी शामिल पाया।

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