देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पूर्व आम आदमी पार्टी को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने राऊज एवेन्यू में दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर बनाए गए पार्टी कार्यालय को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिस जमीन पर आप ने अपना दफ्तर खोला है, वह दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था। इस पर पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने राऊज एवेन्यू में दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर बनाए गए आम आदमी पार्टी के कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिस जमीन पर आप ने अपना दफ्तर खोला है, वह दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था। आप को 15 जून तक दफ्तर खाली करने को कहा गया है।
इससे पहले, आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने कार्यालय की जमीन से जुड़े विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। सर्वोच्च न्यायालय को पार्टी ने बताया कि उसने राउज एवेन्यू में दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। यह जमीन 2015 में उसे आवंटित की गई थी।
पार्टी को वैकल्पिक जमीन दी जाए: आप
पार्टी ने कहा कि वह परिसर खाली करने के लिए तैयार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार, एक वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए, जबकि केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने बताया कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।