चुनावजयपुर

मीडियाकर्मियों को दिया पोस्टल बैलेट वोटिंग का अधिकार

चुनाव आयोग ने आगामी आम चुनावों के संदर्भ में ‘मीडिया कर्मियों’ को ‘आवश्यक सेवा श्रेणी’ के तहत अधिसूचित किया है और उन्हें डाक से मतदान करने का अधिकार दिया है।अर्थात, चुनावी ड्यूटी में लगे सभी अधिकृत मीडिया कर्मी जिस जगह पर कार्यरत हैं, वहां पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे।
आयोग की ओर से मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में इस अधिसूचना को साझा करते हुये कहा गया है कि दिल्ली में वे मीडियाकर्मी जो मतदान के दिन कवरेज के लिये आयोग द्वारा अधिकृत हैं, वे डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।
आयोग ने कहा है कि वह हमेशा मीडिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के संचालन में एक महत्वपूर्ण सहयोगी माना है। इस पहल से चुनाव महोत्सव में मीडियाकर्मियों की भागीदारी में सुविधा होगी। इसके लिये वे मीडियाकर्मी उस संसदीय क्षेत्र के संबंधित डीईओ/आरओ के कार्यालय से फॉर्म 12 डी प्राप्त कर सकते हैं, जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। वे संबंधित सीईओ/डीईओ की वेबसाइट से फॉर्म 12 डी भी डाउनलोड कर सकते हैं।
कौन कौन करता है पोस्टल बैलेट वोटिंग
चुनाव आयोग का प्रयास रहता है कि मतदान में अधिक से अधिक वोटर हिस्सा लें। मगर, चुनाव में लाखों कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगती है। इसके अतिरिक्त, सेना के जवानों की तैनाती सीमा पर रहती है। ऐसे में अपना फर्ज निभा रहे लोग ड्यूटी छोड़कर चुनाव में मतदान के लिए अपने घर नहीं जा पाते। ऐसे ही कर्मचारियों और सैनिकों के लिए चुनाव आयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की व्यवस्था करता है।
गौरतलब है कि, चुनाव आयोग ने हाल ही में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। देशभर में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में मतदान होगा।चुनावी नतीजे भी 4 जून को आएंगे।

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