जयपुर। ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। संविधान में दिए अधिकारों के संरक्षण हेतु राम सेवा संघ ने बुधवार को जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा को ज्ञापन सौंपा।
किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। एक निश्चित ध्वनि से तेज आवाज बिना अनुमति बजाने की छूट किसी को भी नहीं है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्पीकर की आवाज पर रोक का कानून है। सिर्फ वही मस्जिदें लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिन्हें अनुमति मिली है।
धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत इस्लाम और स्वीकृत हदीस में कही भी इस बात का विवरण नहीं मिलता की अजान लाउडस्पीकर के माध्यम से दी जाए। लॉउडस्पीकर धर्म का अभिन्न अंग नहीं हो सकता है, वैसे भी भारत मे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए निश्चित ध्वनि से अधिक तेज आवाज बिना अनुमति बजाने की छूट नहीं है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व 25 का उल्लंघन मानते हुए संघ के संस्थापक राजेन्द्र मीना ने लाउडस्पीकर शीघ्र मस्जिदों से हटवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने में राधारमण शर्मा, रघुवीर जांगिड़,अभिषेक सिंह,राकेश यादव आदि उपस्थित थे।