जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुकी सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है और इन समितियों को जल्द से जल्द चुनाव कराने को कहा है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने संबंधित मामले में प्रमुख सहकारिता सचिव, सहकारिता रजिस्ट्रार व इलेक्शन अथॉरिटी सहित अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है।
सहकारिता सचिव ने दिये थे आदेश
राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस एस पी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश केन्द्रीय को-ऑपरेटिव बैंक, भरतपुर के अध्यक्ष भीमसिंह की याचिका पर दिया। उन्होंने इस याचिका में कहा था कि सहकारिता रजिस्ट्रार ने 21 अगस्त को सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 30 के तहत कार्यकाल पूरा कर चुकी समितियों में प्रशासक लगाने का आदेश निकाल दिया है। जिस पर अदालत ने रोक लगा दी।
रोक के पीछे यह था तर्क
भीमसिंह ने अपनी याचिका में कहा कि सहकारिता रजिस्ट्रार ने जिस प्रावधान के तहत प्रशासक लगाने का आदेश दिया उस प्रावधान को 2017 में राजस्थान उच्च न्यायालय अवैध घोषित कर चुका है। इसलिए सहकारिता रजिस्ट्रार का आदेश रद्द किया जाए।