राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के परिणाम पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खण्डपीठ ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह रोक जहीर अहमद जाजोद, लक्ष्मणगढ़, सीकर की रिट याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई है। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी गण महानिदेशक पुलिस राजस्थान और महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती ) राजस्थान पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ।
जिलेवार मेरिट जारी करने की प्रक्रिया को दी गई थी चुनौती
याचिकाकर्ता जहीर अहमद के अधिवक्ता अजाज नबी ने बताया कि याचिका में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जिलेवार मेरिट जारी करने के इनलीगल प्रोसीजर को चुनौती दी गई थी और संपूर्ण राजस्थान की एक ही मेरिट लिस्ट जारी करने का निवेदन किया था। इस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा ने आदेश दिये हैं ।