राजस्थान सरकार ने होलिका दहन के लिए अपने आदेश को बदल दिया है। दो दिन पूर्व सरकार ने आदेश निकाल कर होली और शब ए बारात के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई थी। इस आदेश में सार्वजनिक स्थनों पर होली खेलने का उल्लेख किया गया था, लेकिन होलिका दहन के लिए कोई उल्लेख नहीं था, जिससे लोगों में होली दहन को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई थी, क्योंकि होलिका दहन भी सार्वजनिक रूप से किया जाता है। इसी कारण अब सरकार ने होली दहन को देखते हुए शाम 4 से रात 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संशोधित आदेश निकाले हैं।
गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने होली एवं शब-ए-बारात पर 28 और 29 मार्च को सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है। संशोधित आदेश के अनुसार 28 और 29 मार्च को सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति भाग ले सकेंगे।