जयपुर

राजस्थान में खाद्य वस्तुएं और हाइजीन प्रोडक्ट की काला बाजारी की शिकायत दर्ज़ करने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना

राजस्थान सरकार ने खाद्य वस्तुएं और हाइजीन प्रोडक्ट की काला बाजारी की शिकायत दर्ज़ करने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की है। कोविड मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि के कारण राज्य सरकार द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के उपाय किये जा रहे है, लेकिन खाद्य वस्तुओं एवं मेडिकल स्टोर और प्रोडक्शन यूनिटों को आवश्यक आपूर्ति को बनाए रखने के लिए आपदा प्रबन्धन के तहत प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।

वर्तमान में खाद्य वस्तुएं और हाइजीन प्रोडक्ट पर्याप्त मात्रा में और उचित कीमतों पर उपलब्ध है। व्यापारियों से अपेक्षा है कि वह आमजन को खाद्य वस्तुएं और हाइजीन प्रोडक्ट जैसे सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क, कीटाणुनाशक स्प्रे और सैनीटाइजर आदि सही कीमत व निर्धारित एमआरपी पर बेचें और जमाखोरी से बचें।

यदि किसी व्यापारी द्वारा इस स्थितियों में अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए निर्धारित एमआरपी से अधिक मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाती है तो जनता तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1800-180-6030 पर कार्यालय समय में फोन करें या व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर किसी भी समय पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता जिला रसद अधिकारी कार्यालय से तुरंत संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

विधिक माप नियम (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम 2011 के प्रावधानों की पालना कोई भी वस्तु निर्धारित मूल्य अर्थात एमआरपी पर बेचा जाना जरूरी है। यदि किसी व्यापारी के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जायेगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

Related posts

राष्ट्रीयता को जन जन तक ले जाने का एक अनूठा प्रयास

admin

देश ने नम आंखों से स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को दी अंतिम विदाई

admin

शासन की पकड़ ढ़ीली, प्रशासन की रोज मन रही होली दिवाली

admin