मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए 14 नई श्रेणियों के दिव्यांगजन को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के साधारण, दु्रतगामी एवं रात्रि सेवा के वाहनों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
गहलोत की इस मंजूरी के बाद केन्द्रीय दिव्यांगजन व्यक्ति अधिकार अधिनियम-2016 में शामिल तेजाब हमला पीड़ित, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, क्रोनिक न्यूरोलोजिकल कंडीशन, बौनापन, हीमोफीलिया अधिरक्तचाप, बहु निशक्तता (अंधता एवं बहरापन), पार्किन्सन रोगी, सिकल सेल डिज़ीज़, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, वाक एवं भाषा निशक्तता, मांसपेशीय दुर्विकास, मल्टीपल स्कलरोसीस तथा थैलेसीमिया से पीडि़त 14 श्रेणियों के व्यक्तियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। राज्य सरकार इस पर करीब 1 करोड़ 61 लाख रुपए वार्षिक वित्तीय भार वहन करेगी।
उल्लेखनीय है कि अभी तक यूडीआईडी कार्ड धारक अंधता, श्रवण बाधित, बौद्धिक अक्षमता, कुष्ठ रोग मुक्त, चलन निशक्त, अल्प दृष्टि तथा मानसिक रोगी श्रेणियों के व्यक्तियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ मिल रहा है। इस पर राज्य सरकार पहले से ही करीब 28 करोड़ रुपए का सालाना वित्तीय भार वहन कर रही है। मुख्यमंत्री की मंजूरी से अब 14 और श्रेणी के लोगों को यह लाभ मिल सकेगा।