मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेश में लागू होने के बाद से लगभग 5.86 करोड़ रुपये की राशि बुक कर 8,496 लोगो को नि:शुल्क लाभान्वित किया जा चुका है। इसके लिये 10 हजार से अधिक क्लेम बीमा कम्पनी को सबमिट किये जा चुके है।
कोरोना महामारी के उच्च प्रसार को देखते हुए लाभार्थियों की सुविधा के लिए संबद्ध अस्पतालों के लिए अब कोविड-19 के उपचार के लिए पैकेज की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई है। उपचार के पैकेजे की दर भी बढ़ाकर 5000 प्रतिदिन से लेकर 9900 प्रतिदिन निर्धारित की गई है जिसमे योजना के लाभार्थी को परामर्श शुल्क, नर्सिंग चार्जेज, बैड, भोजन, निर्धारित उपचार, कोविड-19 टेस्ट, मॉनिटरिंग एवं फिजियोथैरेपी शुल्क, पीपीई किट, दवाएं एवं कंज्यूमेबल्स, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज, समस्त प्रकार की जांचे जैसे- बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इमेजिंग सुविधाएं निशुल्क प्राप्त होगी।
मुख्य कार्यकारी अघिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी अरुणा राजोरिया ने बताया कि योजना में पंजीकृत होने के लिये प्रदेशवासी 31 मई 2021 तक आवेदन कर सकते है। इसके पश्चात आवेदन करने वालों को अगले दो माह तक योजना का लाभ नही मिल पायेगा। योजना का लाभ लेने के लिये जनआधार कार्ड अथवा जनआधार नंबर अस्पताल में ले जाना जरूरी है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क चिकित्सा का लाभ लेने के लिये योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिये पंजीकरण ई-मित्र केन्द्र पर किया जा सकता है। ई-मित्र केन्द्र के अलावा इच्छुक व्यक्ति अपनी एसएसओ आईडी से घर बैठे भी पंजीकरण कर सकता है।
परिवेदनाओं का त्वरित हो रहा निपटारा, प्रत्येक परिवेदना का लगातार कर रहे निस्तारण
योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं को लेकर गठित कमेटी त्वरित रूप से परिवेदनाओं का निस्तारण लगातार कर रही है। संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी काना राम ने बताया कि विभाग का कॉल सेंटर 24 घंटे कार्यरत है जिसमें कार्मिक प्रदेश से प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को तुरन्त संबंधित अधिकारी और नोडल अधिकारी को प्रेषित करते है और संबंधित नोडल अधिकारी अस्पताल या अधिकारी/कर्मचारी से समन्वय कर शिकायत का निस्तारण करते है।
अन्य माध्यमों से भी प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी निस्तारण त्वरित हो रहा है। योजना में पंजीकृत प्रत्येक परिवार को योजना का लाभ मिले, इसके लिये विभाग तत्पर और सजग है। योजना से संबद्ध कोविड-19 उपचार हेतु अधिकृत किसी भी निजी अस्पताल द्वारा अगर पंजीकृत व्यक्तियों को नि:शुल्क इलाज के लिये मना किया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। योजना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6127 पर संपर्क किया जा सकता है।