जयपुर

जयपुर में औषधि नियंत्रक दल की कार्रवाई, 11 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस (license) 5 से 15 दिनों के लिए निलंबित

राजधानी क्षेत्र में दवाओं की कालाबाजारी रोकने व दवाओं के निर्धारित दर से अधिक वसूली पर अंकुश लगाने के लिए बनाई टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। इनमें से 11 मेडिकल स्टोर में अनियमितता मिलने के कारण इनके लाइसेंस (license) कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए।

सहायक औषधि नियंत्रक दिनेश तनेजा ने बताया कि शहर में दवाओं की कालाबाजारी व ग्राहकों से निर्धारित दर से अधिक दर पर पैसा वसूलने की शिकायत पर दल ने शहर में निरीक्षण किया। इनमें से 11 मेडिकल स्टोर्स पर कई अनियमितताएं पाई गई। इन मेडिकल स्टोर द्वारा बिना चिकित्सकीय परामर्श पत्र के कोरोना की औषधियों का बेचान करना, बिना बिल के एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में औषधियों का बेचान करना, कोरोना महामारी में काम आने वाले उपकरण, मास्क इत्यादि की मनमानी कीमतें वसूलना इस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई।

इनमें मैसर्स मोनू फार्मेसी मालवीय नगर, मैसर्स नेचर मेडिकेयर राजा पार्क, पाश्र्व कैमिस्ट जवाहर नगर, मुकुन्द फार्मेसी एण्ड मेडिकल, बालाजी मेडिकोज शास्त्री नगर, राधिका फार्मेसी, एण्ड जनरल कॉस्मेटिक मानसरोवर, पृथासावी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर जगतपुरा, श्रीश फार्मा मालवीय नगर, अशोक मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर मुरलीपुरा का लाइसेंस 5 से 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।

बिना डिक्लेरेशन एवं बिना एमआरपी के पल्स ऑक्सीमीटर बेचने पर कार्रवाई
उधर विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा जयपुर शहर के ब्रह्मपुरी इलाके में एस.एस कम्युनिकेशन फर्म का निरीक्षण किया जहां बिना डिक्लेरेशन एवं बिना एमआरपी के 575 पल्स ऑक्सीमीटर पाए गए जिन्हें टीम द्वारा जब्त कर फर्म के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में 34 निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान एमआरपी से अधिक कीमत लेने एवं पीसीआर नियम 2011 की अवहेलना करने पर 4 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए 17 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई। भिवाड़ी में पल्स ऑक्सीमीटर को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने पर तीन मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

अजमेर जिले में जय लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर द्वारा चिप्स पैकिंग राजा ब्रांड एवं नमकीन पैकिंग के संबंध में पीसीआर नियम 2011 के नियम 6 की अवेहलना पाई गई जिस पर टीम द्वारा 2 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।

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