आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली एक अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत अवधि 22 जून तक के लिए बढ़ा दी। बिभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था जिन्होंने बिभव की हिरासत अवधि बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश करने का निर्देश दिया।
बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal के सरकारी आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। इसके अलावा बिभव कुमार पर सुबूतों कोमिटाने केआरोप भी मढ़ दिये गये हैं। बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे उसी दिन पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था कि उसकी गिरफ्तारी के कारण अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता।
बिभव कुमार को 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। उनके खिलाफ 16 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं।