आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज भी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत नहीं दी। अदालत ने शुक्रवार 28 अप्रेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। बता दें कि इससे पहले सीबीआई गिरफ्तारी मामले में भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है
Delhi Liquor Policy Scam Case: शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। दिल्ली की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया।
जांच चल रही है महत्वपूर्ण चरण में :ED
इससे पहले सीबीआई गिरफ्तारी मामले में भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए ED ने कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। सूत्रों ने बताया कि सिसोदिया अब हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे।कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
फेक ईमेल दिखाए थे सिसोदिया ने :ED
विशेष जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की उस याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें दावा किया गया है कि जांच के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। ED ने कहा था कि जांच महत्वपूर्ण’ चरण में है और AAP के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल तैयार किए थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी