जयपुर। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 161 में संशोधन किया है। नए संशोधन के तहत 31 अगस्त 2019 के बाद अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई सड़क दुर्धटना में मौत होने पर 2 लाख रुपए और गंभीर घायल होने पर 50 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
परिवहन आयुक्त और शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि अज्ञात वाहन से दुर्धटना में मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल होने पर प्रभावित को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 और 161 के तहत तोषण निधि स्कीम के अंतर्गत सहायता राशि दी जाती है। पूर्व में सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर इस स्कीम के तहत 25 हजार रुपए और गंभीर घायल होने पर 12 हजार 500 रुपए का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान था।
राज्य में मोटरयान संशोधन अधिनियम-2019 प्रभावी होने के बाद अब मोटरयान अधिनियम की धारा 161 में संशोधन कर तोषण निधि में दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है। जैन ने सभी जिला कलेक्टरों को संबंधित प्रकरणों में नए प्रावधानों के अनुसार ही राशि के भुगतान के लिए निर्देशित किया है।