मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रीमंडल की बैठक में प्रदेश की नई महिला नीति, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6000 नए पर्यटक गाइड बनाने के लिए नियमों में संशोधन तथा गेस्ट हाउस स्कीम के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिमंडल ने महिलाओं तथा बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य की नवीन महिला नीति-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस नीति से महिला एवं बालिका कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा और यह नीति प्रदेश में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित व सशक्त बनाने में सहायक होगी।
राज्य सरकार ने नई नीति में महिलाओं के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे-जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, आजीविका, आवास, संपत्ति के स्वामित्व, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारिता आदि को शामिल किया है। यह नीति सतत विकास लक्ष्य-2030 के अनुरूप बनाई गई है। नई महिला नीति में विशेष फोकस समूहों का वर्गीकरण व्यापक रूप से किया गया है। इससे इन समूहों के लिए पृथक से लक्ष्य निर्धारित कर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी।
कैबिनेट ने नए पर्यटक गाइडों के चयन, प्रशिक्षण एवं उन्हें लाइसेंस दिए जाने के लिए ‘राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) संशोधन नियम- 2021 का अनुमोदन किया है। इससे पर्यटन उद्योग को प्रशिक्षित एवं कुशल गाइड मिल सकेंगे और इस क्षेत्र में लगभग 6000 नए गाइडों को स्वरोजगार मिल सकेगा। नए नियमों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, चयन के लिए आयु सीमा में छूट, साक्षात्कार का प्रावधान हटाने, आरक्षण, बोनस अंक, प्रशिक्षण सहित अन्य बदलाव किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2012 में गाइडों का चयन किया गया था। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि के चलते नए गाइडों के चयन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्रशिक्षित गाइडों की कमी को दूर किया जा सकेगा।
प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने राजस्थान पर्यटन नीति- 2020 के अंतर्गत गेस्ट हाउस स्कीम का अनुमोदन भी किया। स्कीम राजस्थान के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू होगी। नीति के जरिए आवासीय परिसर में भी पर्यटकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। ऐसे गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम कमरों की संख्या 20 निर्धारित की गई है। आवास के मालिक को परिवार के साथ गेस्ट हाउस में निवास करना आवश्यक होगा। यह योजना पर्यटन विभाग की पेइंग गेस्ट स्कीम से अलग होगी।
बैठक में कैबिनेट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में स्थायी कैडर के लिए राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम- 2021 का अनुमोदन किया। इस निर्णय से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विशेष कौशल रखने वाला स्थाई कैडर सृजित हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि विभाग में वर्तमान में स्थाई कैडर पर बहुत ही कम अधिकारी उपलब्ध हैं।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में एचआईवी एड्स महामारी के प्रसार को रोकने के लिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस व एक्वायर्ड इम्युन डिफिशिएंसी सिंड्रोम निवारण और नियंत्रण नियम-2021 का अनुमोदन किया। इससे राज्य में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति हो सकेगी और वे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस व एक्वायर्ड इम्युन डिफिशिएंसी सिंड्रोम निवारण और नियंत्रण अधिनियम-2017 से प्राप्त शक्तियों के साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी मामलों में निर्णय ले सकेंगे।
कैबिनेट ने हॉस्पिटल केयर टेकर पद की योग्यता में संशोधन के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 में संशोधन की भी स्वीकृति दी। संशोधन से हॉस्पिटल केयर टेकर के पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा।
मंत्रिमण्डल ने मोटर वाहन उप निरीक्षक पद की सीधी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से कराए जाने, इस पद की भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने के लिए राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी कई प्रोजक्ट्स को मंजूरी दी गई।