जयपुर। राज्य में बजरी के अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण के खिलाफ 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि आरंंभ में यह अभियान राज्य के अति संवेदनशील 9 जिलों जयपुर, धौलपुर, जोधपुर, राजसमंद, चित्तौडग़ढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में चलाने का निर्णय किया गया है।
भाया ने बताया कि अभियान का संचालन राजस्व, वन, परिवहन, पुलिस और खान विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा। अवैध खनन के सभी संभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त जांच दल द्वारा निरीक्षण कर अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही इस कार्य में प्रयुक्त वाहनों, मशीनरी व उपकरणों को जब्त करते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्य सचिव राजीव स्वरुप ने जिला कलेक्टरों, पुलिस कमिश्नरों व पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिख कर अवैध बजरी खनन, निर्गमन और भंडारण के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान का जिला स्तर पर नेतृत्व करते हुए कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला कलक्टरों व पुलिस अधीक्षकों को संयुक्त कार्रवाई के दौरान पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए।
खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अभियान का संचालन जिला कलक्टर के निर्देशन में किया जाएगा। जिला कलक्टर संयुक्त जांच दल का गठन करेंगे जिसमें राजस्व विभाग के उपखण्ड स्तर के अधिकारी, पुलिस विभाग के उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, वन विभाग के रेंजर स्तर के अधिकारी, परिवहन विभाग के निरीक्षक या उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी के साथ ही खान विभाग से खनिज अभियंता/खनिज अभियंता सतर्कता, सहायक खनिज अभियंता/सहायक खनिज अभियंता सतर्कता, भू वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे। इसके साथ ही विभाग में उपलब्ध खनि रक्षक एवं बोर्डर होमगार्ड को भी इस टीम में शामिल किया जाएगा।