जयपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की सिटी स्कैन जांच के लिए निजी चिकित्सालयों और जांच प्रयोगशालाओं का जांच शुल्क सरकार की ओर से निर्धारित कर दिया गया है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के निर्देश पर बुधवार को एचआरसिटी स्कैन जांच शुल्क के सबंध मे आदेश जारी कर दिए है। इस आदेश के अनुसार नॉन-एनएबीएच/एनएबीएल लैब में एचआरसीटी स्कैन जांच के लिए निर्धारित शुल्क 1700 रुपए और एनएबीएच/एनएबीएल लैब में एचआरसिटी स्कैन जांच के लिए यह शुल्क 1955 रुपए निर्धारित किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने बताया कि एचआरसीटी स्कैन जांच की निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने पर सबंधित निजी चिकित्सालव व जांच प्रयोगशाला के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए सबंधित आधिकारियों को निर्देशित किया गया है।