दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क (5G Wireless Network) स्थापित करने के खिलाफ अभिनेत्री-पर्यावरणविद् जूही चावला (Juhi Chawla) द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया है और उन पर 20 लाख रुपये का भी जुर्माना लगाया गया है
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और मुकदमा प्रचार के लिए किया गया था। वादी जूही चावला ने सुनवाई के लिंक को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जिससे तीन बार व्यवधान उत्पन्न हुआ। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) उन व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी
उल्लेखनीय है कि अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार, 31 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया था। मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के पास आया, जिन्होंने मामले को दो जून को सुनवाई के लिए इसे दूसरी पीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया था।